बीकानेर। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने एक आदेश बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव (जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य) हेतु मतदान अधिकारियों एवं चुनाव में ड्यूटी में नियुक्त समस्त कार्मिकों को मतदान के पश्चात सामग्री संग्रहण हेतु देर रात्रि तक कार्य करने के कारण दूसरे दिन मूल पद स्थापन स्थान पर कई बार विलंब से पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में मतदान दिवस को मध्य रात्रि 12:00 बजे के पश्चात मतदान कार्य में लगे कार्मिकों को अगले दिन का अवकाश नहीं काटा जायेगा। उसे चुनाव संबंधी ड्यूटी पर ही माना जाएगा , परंतु उक्त दिवस को कोई यात्रा/ विराम भत्ता देय नहीं होगा।
Related Posts
बीकानेर : शिकायतों के बाद पकड़े चार ट्रक और दो जेसीबी, पढ़े खबर
खाजूवाला. खाजूवाला क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन जोरों में चल रहा है। जिप्सम माफिया…
बीकानेर : मंत्री कल्ला के भतीजे के घर में हुई चोरी
बीकानेर। शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढऩे लगी है। चोरों के बुलंद हौसलों का…
बीकानेर में खुलेगा RBSE का ऑफिस:बोर्ड ने मांगी बिल्डिंग के लिए जमीन, निदेशालय परिसर में संभव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय बीकानेर में खोलने का निर्णय किया गया है।…
