बीकानेर। नोखा के नीजि शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत रही दलित छात्रा की संदिग्ध मौत व बलात्तकार के मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई। विशिष्ट सेशन न्यायाधीश पोक्सों एक्ट प्रकरण बीकानेर के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह नागर ने बहस पूर करने के बाद फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित रख लिया। अब आरोपियों को आज सजा सुनाई जायेगी। पोक्सों कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजन सुभाष साहू ने बताया कि मुख्य आरोपी श्री जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के तत्कालीन पीटीआई विजेन्द्र सिंह को भादंसा की धारा 363, 366, 376 एवं 5/7 पोक्स एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट का दोषी माना है। वहीं एक आरोपी हॉस्टल वार्डन प्रिया शुक्ला एवं उसके पति प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला को को भी दोषी पाया गया है। सबूतों से सारे अपराध प्रमाणित पाए गए। इसी के आधार पर अभियुक्तों को दोषी माना गया है। सोमवार को बहस पूरी होने के बाद आज इनको सजा सुनाई जायेगी। नोखा के श्री जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएड कर रही दलित छात्रा व शव कॉलेज की पानी की टंकी में मिला था। बाड़मेर जिले के गडरा क्षेत्र निवासी मृतक छात्रा के पिता की ओर से नोखा थाने में रिपोर्ट दी गई इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था।