बीकानेर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे भारत को 21 दिन लॉकडान किया गया है। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं वाले दुकानदार, विक्रेता व नौकरी पेशा को अब पुलिस परेशान नहीं कर सकेंगी। लगातार मिल रही शिकायतों पर सुनवाई करते हुए बीकानेर कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने पुलिस अधीक्षक बीकानेर प्रदीप मोहन शर्मा को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि दूध डेयरी संचालकों/दूध विक्रेताओं को मार्ग में नहीं रोका जाए। वहीं पशुओं के लिए आहार विक्रेताओं की दुकानें बंद नहीं करवाने सहित पशु आहार क्रय करने जा रहे पशुपालकों को नहीं रोकने का आदेश भी दिया गया है।

गौतम ने किराना विक्रेताओं को बंद नहीं करवाने व इनको मंडी से सामान लाने ना रोकने को कहा है। इस संबंध में थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र के विक्रेताओं को अपने स्तर पर पास जारी करें। एसपी को थानाधिकारियों को अधिकृत करने को कहा है। वहीं चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों/चिकित्सा स्टाफ व आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के कार्मिकों को नहीं रोकने का आदेश दिया गया है। तो केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं के संबंध में उनके विभागों द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर उन्हें उनके कार्यालय तक जाने से नहीं रोका जाए। वहीं दवा दुकानों से संबंधित विक्रेताओं को रोकने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आमजन के लिए एक महत्त्वपूर्ण आदेश भी दिया गया है जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में चिकित्सालय जाने हेतु भी रोकने पर पाबंदी लगा दी गई है।