बीकानेर। विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक एल डी पंवार ने बताया कि ऐसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसाय यथा लघु व्यवसाय शहरी या ग्रामीण योजना, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय नई योजना, डेयरी योजना अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी चलित रिक्शा योजना, ऑटो रिक्शा योजना, ट्रैक्टर मय ट्रोली, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजायर, एक्सेट आदि कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी का उस स्थान अथवा क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति 3 लाख रुपए अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रुपए, सफाई कर्मचारियों दिव्यांग के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख तथा आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण नही होना चाहिए। उन्होने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति मुख्यालाय से पोर्टल बंद होने तक ऑनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस. एस. ओ. आई.डी के माध्यम से जन आधार से आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय के फोन नंबर 0151-2226023 पर सम्पर्क किया जा सकता है।