
बीकानेर, करीब आठ साल पहले धारदार छुरी से महिला की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा अपर सेशन न्यायाधीश संख्या सात के न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने बुधवार को सुनाई। उन्हाेंने अभियुक्त पर 13 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार, न्यायालय ने अभियुक्त छतरगढ़ के चक 8 एआरएम खारवाली निवासी शौकत पुत्र अल्लादिता को महिला की निर्मम हत्या करने का दोषी करार दिया है। उन्होंने भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए एवं धारा 450 में सात वर्ष का कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अपर लोक अभियोजक वाहिद अली ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान करवाए गए और 35 दस्तावेत प्रदर्शित कराए गए।