बीकानेर। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है। जिलेभर में पतंगबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी है। कलक्टर कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम-1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है,जिसमे पतंग व मांझे का निर्माण, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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