बीकानेर। कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिये जिला प्रशासन अब ओर सख्त हो गया है। जिसके तहत जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने आदेश निकालकर बीकानेर जिला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी माध्यम (वाहन/पैदल आदि) से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र के माध्यम से जिले की सीमा में प्रवेश कर सकेगा। अन्य जिलों/राज्यों से अनुमति लेकर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से जिला कंट्रोल रूम पर सूचित करेंगे। मेडिकल टीम को जांच में सहयोग करते हुए आइसोलेशन का पालन करेंगे। ऐसे व्यक्तियों की सूचना चैक पोस्ट पर भी संग्रहित की जावें तथा ये सूचना प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को भिजवायी जाए। आदेश में बताया गया है कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डीजीज एक्ट, 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।