बीकानेर. शिक्षा विभाग में शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। ऐसे में जिले के 102 कार्मिकों ने विभाग के शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन भी किया था। विभाग ने आवेदन पत्रों के आधार पर सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने की अनुशंसा कई शर्तों के आधार पर की है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुरेन्द्रसिंह भाटी ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में अनुशंसा के साथ कई शर्तों का उल्लेख भी किया गया है।
…तो स्वत: समाप्त हो जाएगी स्वीकृति
शर्त के अनुसार शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान हो, तो अध्ययन स्वीकृति स्वत: ही समाप्त मानी जाएगी। साथ ही पदस्थापन स्थान अध्ययन के लिए स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित अथवा स्थानांतरित हो जाता है, तो अध्ययन स्वीकृति स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के लिए एक अनुमति मान्य नहीं होगी। इसके लिए अलग-अलग अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।
यह ध्यान रखना भी जरूरी
विभाग की पूर्व अनुमति लिए बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परीक्षा की तैयारी के लिए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक कारणों से अध्ययन की स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना समाप्त भी की जा सकती है। इसके अलावा विद्यालय कार्य में व्यवधान होने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकेगा। इसके अलावा जिन कार्मिकों ने प्रशैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि के लिए परीक्षा दी है, उनको अनुमति केवल प्री परीक्षा के लिए दी जा रही है, लेकिन नियमित अध्ययन के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।