जयपुर। सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन के स्थान पर आधार कार्ड नंबर देने का विकल्प दिया है, लेकिन लेन-देन के दौरान गलत आधार नंबर देने पर दस हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दस्तावजों में संख्या सही नहीं पाए जाने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। हलांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित की बात सुनी जाएगी। मौजूद कानून को बजट घोषणा के अनुरूप संशोधित किया जाएगा जिसमें पैन के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके लिए धरा 272बी में संशोधन किया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं। बता दें कि राजस्थान में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार रजिस्टर हो चुका है।
वहीं, आधार कार्ड के लिए लाए गए अध्यादेश की मंजूरी के बाद आधार को लेकर कई नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। आधार कार्ड धारक अपनी सहमति से उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी आधार डाटा का गलत इस्तेमाल करने पर दोषी पाई जाती है तो 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
साथ ही अगर कोई किसी ओर के आधार डाटा का इस्तेमाल करता है तो 3 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। सरकार की तरफ से भी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर किसी भी कंपनी पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।