बीकानेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के चलते दलितों के अधिकार संबंधी जागरूकता शिविर बीछवाल झुग्गी झोपडी, गंगानगर रोड, करणी नगर, आर.ए.सी के पास झुग्गी में आयोजित किया गया। उक्त शिविर में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा दलितों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत करवाते हुए, नालसा व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मद्देनजर इस महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु साफ-सफाई रखने, सोशल डिस्टेंसिग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु आमजन को जागरूक किया गया।