बीकानेर, 20 नवंबर। जिले में औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर छह मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत के निर्देश पर की गई।

निलंबन की अवधि और स्थान

  1. श्री नीलकंठ मेडिकल एंड जनरल स्टोर (सलुंडिया रोड, नोखा): 25-27 नवंबर (3 दिन)
  2. श्री बालाजी मेडिकल स्टोर (राजेडू): 25-29 नवंबर (5 दिन)
  3. साई मेडिकल एंड जनरल स्टोर (मुरलीधर व्यास नगर रोड): 26-30 नवंबर (5 दिन)
  4. श्री जमुवाय मेडिकल स्टोर (पुंदलसर) और बाबा रामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर (गजनेर): 25 नवंबर से 4 दिसंबर (10 दिन)
  5. श्री श्याम मेडिकल स्टोर (लालमदेसर मगरा): 25 नवंबर से 9 दिसंबर (15 दिन)

कार्रवाई का उद्देश्य

औषधि नियंत्रण विभाग ने इस कार्रवाई का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और औषधि कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना बताया है।

अधिकारियों की अपील

औषधि नियंत्रक ने सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें। भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इस कार्रवाई ने जिले में मेडिकल स्टोर्स को सतर्क कर दिया है।