
Devendravani@बीकानेर। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. प्रकरण) संख्या-1 के न्यायाधीश आशीष जयपाल ने चैक अनादर के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी गणेश कुमार कुम्हार को दोषी मानते हुए 1,40,000 रुपये जुर्माना तथा 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी सुरेन्द्र सिंह बैद ने न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया था कि आरोपी गणेश कुमार ने 01 अक्टूबर 2018 को उससे छह माह के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर गणेश कुमार ने 10 अगस्त 2019 को एक लाख रुपये का चैक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक अनादरित होकर वापस आ गया।
परिवादी की ओर से एडवोकेट बसन्त आचार्य एवं विकास छंगाणी ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि गणेश कुमार ने जानबूझकर धोखा देने की नीयत से चैक जारी किया। न्यायालय ने समस्त गवाहों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
सजा के साथ न्यायालय ने यह भी आदेश दिए कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 21 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



