कोविड-19 एडवाइजरी व धारा 144 का किया उल्लंघन
बीकानेर। कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने पर डोमिनोज के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर )सुनीता चौधरी और एरिया मजिस्ट्रेट कविता गोदारा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि पंचशती सर्किल स्थित डोमिनोज के आउटलेट में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान रात 10:30 बजे के बाद भी लगातार ग्राहकों की बुकिंग स्वीकार करते हुए सामान की डिलीवरी की गई।
जांच में पाया गया कि संबंधित गतिविधि में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, और धारा 144 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट तौर का उल्लंघन करते हुए सामान डिलीवरी किया गया । अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुनीता चौधरी ने बताया कि जांच के दौरान स्पष्ट रूप से पाया गया कि बुकिंग रजिस्टर में रात करीब 11बजे तक ग्राहकों से ऑर्डर लिए गए हैं और इसके पश्चात उन्हें डिलीवर किया गया है। यह समस्त गतिविधियां कोविड नियमों के भी उल्लंघन के अंतर्गत आती है। इस आधार पर संबंधित के विरुद्ध धारा 144 का उल्लंघन और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा करने की कार्रवाई की जा रही है।