बीकानेर। गुरुवार को बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल द्वारा वित्त मंत्री को टीडीएस की धारा 194 एनके प्रावधानों में संशोधन हेतु एक पत्र भेजा गया।
बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू नए नियमों के तहत बैंक से एक करोड़ से अधिक नगद आहरण पर 2 प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान किया गया है।
इस प्रावधान से कृषि उत्पाद खरीद/बिक्री करने के लिए अनाज मण्डी में कच्ची आढ़त के व्यापारियों व किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राठी ने बताया कि इस धारा में संशोधन हेतु वित मंत्री व भारी उद्योग मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को भी पत्र भेजा गया है।
इस सम्बन्ध में कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सचिव विरेन्द्र किराडु, उपाध्यक्ष महावीर पुरोहित, अन्नतवीर जैन, दिलीप भाई पारख, डीपी पच्चीसिया व अन्य उपस्थित रहे।