बीकानेर। स्वास्थ्य विभाग के एनटीसीपी प्रकोष्ठ द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालान काटने की कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली व तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी महेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में विभाग के दल ने जेएनवी कॉलोनी स्थित शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवैध रूप से तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर चालान काटे।

सीएमएचओ डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि जागरूक क्षेत्र वासियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को लिखित में इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि सैंट विवेकानंद स्कूल, रामपुरिया लॉ कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों के आस-पास व गोल बाजार में अवैध रूप से तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। दल द्वारा 11 दुकानों पर 50 रूपए से लेकर 200 रूपए तक के चालान काटे गए तथा शेष को समझाईश की गई।

बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट को मौके पर ही नष्ट कर जलाया गया। 6 माह पूर्व भी इस क्षेत्र में विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही की गई थीद्य उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में तम्बाकू उत्पाद, जर्दा, गुटखा व बीड़ी-सिगरेट बेचने वालों पर चालान किया गया तथा नाबलिक द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचान निषेध का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के स्टीकर व अन्य विज्ञापन भी हटवाए गए।