गौतम ने आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करने के दिए निर्देश
बीकानेर। लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि नाम वापसी के आखिरी दिन सोमवार को निर्दलीय उम्मीदवार ताराचंद पिलानिया ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लिया। इसके बाद अब 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से अर्जुनराम मेघवाल, कांग्रेस से मदन गोपाल, बसपा से भैराराम, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्ससिस्ट से श्योपत राम, आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से धनश्याम मेघवाल, जनसंघर्ष विराट पार्टी से त्रिलोकी नारायण हटीला, हिन्दुस्तान निर्माण दल से पूनमचंद तथा निर्दलीय के रूप में अर्जुनराम व बाबूलाल प्रत्याशी है। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों को आवंटन किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में सभी प्रत्याशी और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सहयोग करें। गौतम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही। इस अवसर पर सामान्य पर्यवेक्षक निरंजन कुमार तथा व्यय पर्यवेक्षक प्रभात कुमार शर्मा उपस्थित थे। गौतम ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मतदान के लिए किसी मतदाता को भयभीत करने, धमकाने जैसे कोई भी प्रकरण सामने आने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 171 बी के तहत जुर्माने व सजा का प्रावधान है।
ऐसी शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौतम ने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा व्यय के लिए बैंक में एक पृथक खाता खोलें, जिसका ब्यौरा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी किसी सामूहिक या धार्मिक आयोजन में मतदान की अपील न करें। यदि ऐसा पाया गया तो उस आयोजन का समस्त व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की रैली, सभाओं में निर्वाचन विभाग के ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर मौजूद रहेंगे तथा चुनावी खर्च पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी व्यय रजिस्टर का संधारण करें जिसका मिलान मतदान के बाद निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के रजिस्टर से किया जाएगा।
दस हजार रूपए से अधिक का नहीं होगा नकद भुगतान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार केवल दस हजार रूपए तक का भुगतान ही नकद रूप में कर सकता है। इससे अधिक समस्त भुगतान चैक के माध्यम से करना होगा। दस हजार रूपए से अधिक का व्यय निर्वाचन के लिए खोले गए बैंक खाते से चैक के माध्यम से करना अनिवार्य है।
यदि प्रत्याशी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी उम्मीदवार के समर्थन में विज्ञापन प्रसारित करवाता है तो इसके लिए पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक है। अन्यथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति घर, सम्पति या मकान इत्यादि पर सम्बंधित की अनुमति के बाद ही झंडा, बैनर आदि लगाया जाए।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जुलूस आदि निकालने की स्थिति में पूर्व में अनुमति ली जाए तथा इस दौरान सम्बंधित पक्ष व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करें। गौतम ने कहा कि पोलिंग एंजेट मॉक पोल के समय उपस्थित रहे। इसके लिए राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपने-अपने एंजेटों के नाम प्रस्तुत करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन कोई प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकता है। एक वाहन में अधिकतम पांच व्यक्ति बैठ सकेंगे। इन वाहनों के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
मुद्रक, प्रकाशक का नाम नहीं छापा तो छह माह जेल
सभी पार्टियों, प्रत्याशियों, समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्फलेट, पोस्टर, आदि के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। किसी भी पोस्टर या पम्फलेट का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न करवाया जाए। सत्यापन के बाद मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। उन्होंने बताया कि दस्तावेज के प्रकाशन के बाद मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन किया तो छह माह का कारावास तथा 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
70 लाख रूपए रहेगी चुनावी खर्च सीमा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के समस्त उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार हेतु 70 लाख रूपए व्यय करने की सीमा निर्धारित की है। इस व्यय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसी कोई शिकायत न मिले। प्रत्याशी यह ध्यान रखें कि चुनाव प्रचार के दौरान आपसी सौहार्द्र बना रहे। ऐसा कोई काम न करें जिससे धार्मिक समुदायों या जातियों के बीच मतभेद या घृणा की भावना पैदा हो। जुलूस, रैली, सभाओं का शांतिपूर्वक आयोजन करें तथा इस सम्बंध में समस्त प्रक्रिया का पालन किया जाए। सभा या आयोजन स्थल के सम्बंध में पूर्व में अनुमति लें।
स्टार प्रकारक ने किया प्रचार तो जुड़ेगा खर्च
गौतम ने बताया कि यदि अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एंजेट सार्वजनिक रैली या बैठक के आयोजन में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तथा स्टार प्रचारक उम्मीदवार का नाम लेता है अथवा उसके पक्ष में मत की अपील करता है तो स्टार प्रचारक की रैली का समस्त खर्च अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा। भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो परंतु अभ्यर्थी के नाम वाले बैनर या पोस्टर या अभ्यर्थी की फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर लगी तो रैली का व्यय अभ्यर्थी के खाते में ही जुड़ेगा।