ऑनलाइन किया सिस्टम, पर काम का अंदाज वहीं पुराना 

बीकानेर। ड्राइविंग लाइसेंस यानी वाहन चलाने का अधिकार। यूं दावा ऑनलाइन और बेहद सरल प्रक्रिया का है। आवेदन के महज चार दिन में ही उपलब्ध कराने के प्रावधान भी हैं। पर, असल में तस्वीर साफ नहीं है। बीस साल पहले भी साधारण सी प्रक्रिया जितनी जटिल थी, उतनी आज भी है। फर्क आया तो सिर्फ इतना कि पहले फार्म लेने जाना था, अब वह आप ऑनलाइन भर सकते है। फायदा सिर्फ एक चक्कर कम होने का है। शेष प्रक्रिया यथावत है। आज भी महकमे पर कार्मिकों से ज्यादा एजेन्टों का दखल है। कुर्सी पर कार्मिकों से ज्यादा वे ही नजर आते हैं। लाइसेंस के लिए आने वाले हर शख्स किसी ना किसी एजेन्ट पर निर्भर है। सीधा कोई आया तो वह प्रतीक्षा में ही रहेगा।
चार दिन बदल जाते हैं चार महीने में
यूं इस महकमे में एजेंट के जरिए लाइसेंस बना रहे हो तो सब कुछ सामान्य प्रक्रिया से चलेगा। पर आप ऑनलाइन आवेदन करके या सीधे विभाग में पहुंचे तो सुनवाई चार दिन तो दूर चार महीने में भी नहीं होनी है। अव्वल तो यहां कोई सुनवाई होनी ही नहीं है, और हो भी गई तो लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के दौरान सर्वर खराब होना, कार्मिकों का नहीं होना जैसी कई कमियां गिना दी जाएंगी।
चक्कर पर चक्कर
विभाग में फरवरी माह के अंत में एक युवा ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया। इसे कहा गया कि चार-पांच दिन में मोबाइल पर मैसेज के जरिए बुलावा आएगा। वह मैसेज कभी आया ही नहीं। इस दरम्यान कई बार विभाग के चक्कर काटे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सप्ताह भर पहले इसने विभाग का आठवां चक्कर काटा तो बताया कि इसका आवेदन ही नहीं मिल रहा है।
यह है प्रक्रिया
लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यह परिवहन विभाग के अलावा सीधा भी भरा जा सकता है। आवेदन भरने के बाद समय और तिथि का स्लोट जारी होता है और इसका संदेश भी आता है। तय समय में विभाग में जाने के बाद सभी दस्तावेजों की जांच होती है और हाथों-हाथ अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। इसके एक माह बाद छह माह के दरम्यान कभी भी स्थायी लाइसेंस विभाग में बनवाया जा सकता है। अस्थायी लाइसेंस की फीस 350 और इसके बाद स्थायी लाइसेंस लेने पर एक हजार और देने होते हैं। हालाकि, यह दावा विभाग और सरकार का है।
असल में ऐसा कुछ होता
 एजेन्ट नहीं है तो हर कार्य के लिए दो से चार चक्कर लगाने ही हैं। 14 से16 वर्ष की उम्र से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। वर्ष 16 से 18 तक बिना गियर के वाहन का लाइसेंस बन सकता है। वहीं, 18 से ऊपर की आयु से गियर बाइक के साथ सभी तरह के वाहनों का लाइसेंस बनवा सकता है।

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