बीकानेर। नगर विकास न्यास ने राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत भवन विनियम-2017 की अनुपालना में न्यास क्षेत्र में न्यास तथा निजी क्षेत्रों की स्वीकृत योजना में 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल तक के स्वतंत्र आवासीय भू-खण्डों एवं स्वीकृत फार्महाउस के प्रकरण में तथा ऐसे वाणिज्यिक भू-खण्ड जिनकी टाईप डिजाइन हो के लिए भूतल व प्रथम मंजिल (अधिकतम 8 मीटर) तक के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति तीन दिन में दी जायेगी।
यह जानकारी यूआईटी अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने शनिवार को नगर विकास न्यास में हुई पत्रकार वार्ता में दी। उन्हांेने कहा कि 250 वर्ग मीटर के अनुसार लगभग 39 गुणा 69 वर्गफीट आकार तक के आवासीय शामिल है। इस प्रकार के आवासीय भू-खण्डों पर भवन निर्माण अनुज्ञा अधिकतम तीन कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी तक के भूखण्डों में प्रार्थी को केवल सैटबैक व भवन की ऊंचाई अंकित करते हुए साईटप्लान प्रस्तुत करना होगा,जिसमें विस्तृत भवन मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
न्यास अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में न्यास द्वारा इस प्रक्रिया के तहत पट्टे के साथ ही निर्माण स्वीकृति भी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रक्रिया में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए 60 दिन मिल पाती थी,जिसका सरलीकरण करते हुए मात्र तीन दिन में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सामान्यतः न्यास में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लगभग 70 प्रतिशत तक आवेदन इसी श्रेणी के होते हैं।
आवासीय काॅलोनियों में बने व्यवसायिक भवनों का होगा सर्वे-न्यास अध्यक्ष कुमारपाल गौतम ने एक सवाल के जबाव में कहा कि आवासीय काॅलोनियों में अगर बिना अनुमति के वाणिज्यक भवन चल रहें तो वह नियय विरूद्ध है। ऐसे भवनों का सर्वें करवाया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों व अन्य सड़क मार्ग पर भवन निर्माण सामग्री के विक्रय को रोका जायेगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसे लोगों को निर्माण सामग्री हटाने को कहा जायेगा। निर्माण सामग्री हटाने के बाद अगर दोबारा राजमार्गों पर निर्माण सामग्री विक्रय की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध मुकदमा दायर करवाया जायेगा।
आवासीय भवनों को व्यवसायिक भवनों में बदलने से काॅलोनी में रहने वाले लोगों को हो रही परेशानी के संबंध हुए सवाल पर न्यास अध्यक्ष ने कहा कि इनकी जांच करवाई जायेगी। इसके अलावा बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के उपकरण और पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यूआईटी अपनी प्रोपर्टी का सर्वे कर रही है। शीघ्र ही अपनी प्रोपर्टी को गूगल पर अपलोड करेंगे। इससे कोई भी पट्टाधारी अपनी भूमि की वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकेगा।
बीकानेर,16 फरवरी। नगर विकास न्यास ने राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत भवन विनियम-2017 की अनुपालना में न्यास क्षेत्र में न्यास तथा निजी क्षेत्रों की स्वीकृत योजना में 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल तक के स्वतंत्र आवासीय भू-खण्डों एवं स्वीकृत फार्महाउस के प्रकरण में तथा ऐसे वाणिज्यिक भू-खण्ड जिनकी टाईप डिजाइन हो के लिए भूतल व प्रथम मंजिल (अधिकतम 8 मीटर) तक के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति तीन दिन में दी जायेगी।
यह जानकारी यूआईटी अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने शनिवार को नगर विकास न्यास में हुई पत्रकार वार्ता में दी। उन्हांेने कहा कि 250 वर्ग मीटर के अनुसार लगभग 39 गुणा 69 वर्गफीट आकार तक के आवासीय शामिल है। इस प्रकार के आवासीय भू-खण्डों पर भवन निर्माण अनुज्ञा अधिकतम तीन कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी तक के भूखण्डों में प्रार्थी को केवल सैटबैक व भवन की ऊंचाई अंकित करते हुए साईटप्लान प्रस्तुत करना होगा,जिसमें विस्तृत भवन मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
न्यास अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में न्यास द्वारा इस प्रक्रिया के तहत पट्टे के साथ ही निर्माण स्वीकृति भी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रक्रिया में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए 60 दिन मिल पाती थी,जिसका सरलीकरण करते हुए मात्र तीन दिन में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सामान्यतः न्यास में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लगभग 70 प्रतिशत तक आवेदन इसी श्रेणी के होते हैं।
आवासीय काॅलोनियों में बने व्यवसायिक भवनों का होगा सर्वे-न्यास अध्यक्ष कुमारपाल गौतम ने एक सवाल के जबाव में कहा कि आवासीय काॅलोनियों में अगर बिना अनुमति के वाणिज्यक भवन चल रहें तो वह नियय विरूद्ध है। ऐसे भवनों का सर्वें करवाया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों व अन्य सड़क मार्ग पर भवन निर्माण सामग्री के विक्रय को रोका जायेगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसे लोगों को निर्माण सामग्री हटाने को कहा जायेगा। निर्माण सामग्री हटाने के बाद अगर दोबारा राजमार्गों पर निर्माण सामग्री विक्रय की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध मुकदमा दायर करवाया जायेगा।
आवासीय भवनों को व्यवसायिक भवनों में बदलने से काॅलोनी में रहने वाले लोगों को हो रही परेशानी के संबंध हुए सवाल पर न्यास अध्यक्ष ने कहा कि इनकी जांच करवाई जायेगी। इसके अलावा बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के उपकरण और पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यूआईटी अपनी प्रोपर्टी का सर्वे कर रही है। शीघ्र ही अपनी प्रोपर्टी को गूगल पर अपलोड करेंगे। इससे कोई भी पट्टाधारी अपनी भूमि की वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकेगा।