बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक: राजस्थान सरकार को बड़ी राहत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई, जो 7 जनवरी 2025 को होगी, तक कुर्की की कार्रवाई स्थगित कर दी है। इसके तहत ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा, जिससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी।

क्या है मामला?

राजस्थान के नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच आर्थिक विवाद के बाद समझौते का पालन न करने पर कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया था।

कोर्ट का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई रोकते हुए नोखा नगर पालिका को बीकानेर हाउस से संबंधित किसी भी प्रकार का स्वामित्व हस्तांतरण, लीज, बिक्री, या किराए से जुड़े कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

50 लाख रुपये के भुगतान का आदेश

विवाद के तहत कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया था।

राजस्थान सरकार को राहत

इस रोक के बाद बीकानेर हाउस, जो ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से अहम है, फिलहाल सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इससे सरकारी गतिविधियां सुचारु रूप से चल सकेंगी।

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