बीकानेर। एसपी ऑफिस के सामने मुख्य सड़क पर लगे बैरिकेड्स को लेकर दायर जनहित याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका सीनियर एडवोकेट प्रेम नारायण हर्ष, आनंद आचार्य और अन्य परिवादियों द्वारा दायर की गई थी।

याचिका में दी गई दलीलें
परिवादियों ने तर्क दिया कि एसपी ऑफिस के निर्देश पर मुख्य सड़क को बैरिकेड्स से बंद कर दिया गया है, जिससे आमजन के लिए आवागमन बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक सड़क है, और इसे अवरुद्ध करने का अधिकार एसपी ऑफिस को नहीं है। एसपी ऑफिस ने तर्क दिया कि बैरिकेड्स विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर लगाए गए हैं, लेकिन परिवादियों ने इस पर भी सवाल उठाते हुए बताया कि प्रदर्शन रोकने के लिए पहले से लोहे के एंगल और बैरिकेड्स उपलब्ध हैं।

अदालत का निर्देश
अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच ने आदेश दिया कि सार्वजनिक पार्क के सभी छह गेटों से सरकारी कार्यालयों तक आमजन का रास्ता सुचारु किया जाए। साथ ही, एसपी ऑफिस के आगे लगाए गए बैरिकेड्स से स्थायी व्यवधान न हो।

प्रशासन की प्रतिक्रिया
पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अदालत में एक पत्र पेश कर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।