बीकानेर, 19 नवंबर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की है। आवेदक अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विभिन्न योजनाएं और ऋण सीमा:
परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत स्वरोजगार ऋण योजनाओं में अलग-अलग सीमा तय की गई है:
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
- महिला समृद्धि एवं माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना: 1 लाख तक
- महिला अधिकारिता योजना: 2 लाख तक
- वाहन ऋण योजना: 10 लाख तक
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
- स्वरोजगार ऋण योजना: 5 लाख तक
- डेयरी योजना: 2 लाख तक
- वाहन ऋण योजना: 10 लाख तक
- राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- व्यक्तिगत ऋण योजना: 1.25 लाख से 5 लाख तक
- राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
- ऋण योजना: 50 हजार से 3 लाख तक
योग्यता एवं अनुदान:
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख निर्धारित है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इन योजनाओं में 50 हजार रुपये तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
आवेदन के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।