बीकानेर. शहर में आवासीय परिसरों में संचालित हो रही व बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर अब गाज गिरेगी। नगर निगम ऐसे कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नगरीय क्षेत्र में आवासीय परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए कोचिंग संस्थान अथवा ट़यूशन सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिया है। कलक्टर ने सोमवार को आपदा प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा करते हुए बताया कि शहरी क्षेत्र के किसी भी आवासीय परिसर का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए यहां कोचिंग संस्थान अथवा ट्यूशन सेंटर का संचालन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, लेकिन इन संस्थानों का संचालन फायर एनओसी के बिना किया जा रहा है, तो इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया है।
अधिकतर आवासीय परिसरों में
शहर में अधिकतर कोचिंग संस्थान अथवा ट्यूशन सेंटर आवासीय परिसरों में संचालित हो रहे हैं। अधिकतर कोचिंग संस्थान नगर विकास न्यास क्षेत्र में िस्थत हैं। निगम की ओर से शहर के कुछ हिस्सों में एक दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन सेंटर को फायर एनओसी को लेकर दो-दो नोटिस भी जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि बीकानेर में इस तरह की कार्रवाई पहली बार हो रही है। गौरतलब है, पिछले दिन कलक्टर ने इस बारे में पहली बार बैठक के दौरान चर्चा की थी, इसके बाद ही कोचिंग और व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बनने लगी थी।