बीकानेर, विशिष्ठ जज पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को 10 वर्षीय नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 68 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग को जबरन उठाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को सुजानगढ़ सदर थाना इलाके के गांव भानीसरिया हीरावतान निवासी 10 वर्षीय नाबालिग अपने घर से छाछ लेकर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में गांव का ही बिरजू सिंह (30) नाबालिग को उठाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ जबरन रेप किया। पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर आरोपी बिरजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए 15 सितंबर को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया।

डीएनए को आधार मानते हुए सुनाया फैसला

पुलिस ने आरोपी और पीडिता का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल लिए थे। जिनमें डीएनए रिपोर्ट में घटना स्थल, नाबालिग के प्राइवेट पार्ट, पेंट और आरोपी के अंतरवस्त्र पर डीएनए पाए जाने की पुष्टी हुई थी। जिसे भी निर्णय में आधार मानते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में कोर्ट ने 13 गवाह को परीक्षित करवाए और 38 पेशी भी हुई। मामले में विशिष्ठ जज पोक्सो कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी और पीडिता की आयु कोदेखते हुए आरोपी किसी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति का देखते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है।