बीकानेर : रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 35 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, पढ़े खबर

बीकानेर, नाबालिग से रेप के दोषी को हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार 500 जुर्माना लगाया। नाबालिग से रेप के दोषी को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज मदन गोपाल आर्य ने बुधवार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। वह नाबालिग लड़की को जबरन खींचकर ले गया था और जान से मारने की धमकी देकर रेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 15 नवंबर 2018 को पीडिता के पिता ने स्क्क के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेशकर गोलूवाला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पीडिता ने बयानों में बताया कि 14 नवंबर 2018 की रात को उनके पड़ोस में शादी समारोह था। जहां वह अपनी ताई के साथ गीत गाने गई थी। रात करीब 10 बजे वह अपनी ताई के साथ वापस घर आ रही थी। उसकी ताई अपने घर चली गई। इसके बाद रास्ते में उसे अकेली देखकर वहां पहले से छुपकर बैठा विष्णुराम पुत्र हंसराज निवासी चक 3 एचपीडी गोलूवाला उसके मुंह पर हाथ लगाकर अपने घर में बने टॉयलेट में ले गया। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी विष्णुराम को गिरफर कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णुराम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 506 में 2 साल साधारण कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में 7 साल कठोर कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 50 हजार 5 सौ रुपए लगाया है। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी।

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