राजस्थान में 3 और जिलों में धारा 144 लागू, करौली कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील

राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद प्रतापढ़, अलवर और डूंगरपुर जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। कुछ जिलों में प्रशासन से अनुमति लेकर रैली, जुलूस और प्रदर्शन किए जा सकेंगे, तो कहीं इन्हें पूरी तरह रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये आदेश सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।

जयपुर। राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है। अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद प्रतापढ़, अलवर और डूंगरपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, तो कई जिलों में प्रशासन ने इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। करौली में उत्पात के बाद राजस्थान के कई जिलों में तनाव फैलने की आशंका बढ़ गई है। करौली में प्रशासन ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी है।
जानकारी के मुताबिक, प्रतापगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में विभिन्न आयोजनों को लेकर धारा 144 लागू कर दी जाए। यहां रैली, जुलूस और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। हालांकि, सरकारी कार्यक्रमों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसी तरह अलवर के कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने भी आदेश जारी कर दिया है कि जिले में किसी भी तरह का जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी।

डूंगरपुर में भी जारी हुए आदेश
दूसरी ओर, डूंगरपुर में भी तनाव की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश जारी किए हैं कि ये धारा 5 मई तक लागू रहेगी. ये निर्णय रामनवमी और ईद को लेकर लिया गया है। डूंगरपुर प्रशासन ने जनता से त्योहारों के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
करौली में कर्फ्यू में ढील
उधर, करौली प्रशासन ने कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी है। ये ढील सुबह 9 से 1 बजे तक रहेगी। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि, लोग सामान खरीदते समय किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि राजस्थान के तीन जिलों में धारा 144 लागू करने के बाद लोगों को इनके नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर द्वारा आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेखित किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेशों में इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी भी बिना अनुमित के आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर आमजन की सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू की जा रही है।
इन नियमों का करना होगा पालन
1- सीकर जिले में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस व प्रदर्शनी के निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसको लेकर पहले से ही एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
2- रैली जुलूस या फिर अन्य किसी आयोजनों को दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
3- सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भावना से लगाए जाने वाले भड़काऊ नारों पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही किसी तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं होगी।
4- रैली और जुलूस के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करने पर रोक होगी।
5- जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988-2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी।

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