बीकानेर। सहायक आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी कन्हैया लाल सोनगरा ने श्रीकोलायत उपनिवेशन कार्यालय में तहसीलदार एवं भूअभिलेख कार्मिकों की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि उपनिवेशन तहसील गजनेर के क्षेत्राधिकार में आवंटन नियम 1970 के गैर खातेदारों को आवंटन सलाहकार समिति के माध्य्म से पुख्ता आवंटन कर खातेदारी अधिकार दिए जाने है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने इस हेतु गैर खातेदार किसानों से आवेदन के साथ 50 रुपये का शपथ और  स्वयं का पहचान पत्र , मूल निवास व भूमि से संबंधित दस्तावेज की पूर्ति कर आवेदन  18 अप्रैल तक प्रस्तुत करें।  संबंधित आवेदक के आवेदन आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में रखे जा सकेंगे।