अजमेर की गंज थाना पुलिस ने फर्जी पट्टे जारी कर धोखाधड़ी करने वाले एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। एडवोकेट द्वारा 42 लाख 30 हजार रुपए लेकर फर्जी पट्टा जारी कर धोखाधड़ी की गई। आरोपी के खिलाफ तीन थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी है।
दरगाह DYSP पार्थ शर्मा ने बताया कि परिवादी सतनारायण चौधरी ने गंज थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया की एडवोकेट दिलीप शर्मा ने लैंड फ़ॉर लैंड के तहत आवाप्त की गई जमीन के पट्टे खातेदार को जारी एडीए का पट्टा किफायती दर पर जारी करवाने के नाम पर 42 लाख 30 हजार रुपए लेकर फर्जी पट्टा जारी कर धोखाधड़ी की गई। मामले में परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
DYSP पार्थ शर्मा ने बताया कि टीम द्वारा जांच की जा रही थी। इस दौरान परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप में जुर्म साबित हुआ। जिसपर आरोपी आरके पुरम कॉलोनी बीके कौल नगर निवासी एडवोकेट दिलीप शर्मा (47) पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। शर्मा ने बताया कि आरोपी ने दूसरे परिवादी रामाकांत अग्रवाल के साथ भी फर्जी पट्टे जारी कर धोखाधड़ी की गई है। आरोपी से दोनों ही मामलों में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी के खिलाफ 3 थानों में मुकदमे दर्ज
DYSP शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंज, क्रिश्चियन गंज और सिविल लाइन थाने में करीब 4 मुकदमा दर्ज है। आरोपी द्वारा करोड़ों रुपए के फर्जी दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।