बीकानेर। जिला कलेक्टर तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट के जिला समुचित प्राधिकारी नमित मेहता ने रविवार को शार्दुल कॉलोनी स्थित मारवाड़ हॉस्पिटल में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्र का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने संस्थान पर पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा नवंबर और दिसंबर माह के फॉर्म एफ का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भ समापन अधिनियम (एमटीपी) के तहत पंजीकृत इस संस्थान के समूचे रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा एफ फॉर्म पूर्ण सावधानी से भरा जाए। इसमें किसी प्रकार की कमी रखना संज्ञेय अपराध है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड संधारित करने वाले रजिस्टर को भी अपडेट रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान पर मुखबिर योजना से संबंधित बोर्ड भी लगाया जाए। संस्थान द्वारा बिना आईडी अथवा बिना रेफरल किसी की सोनोग्राफी नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिले के सोनोग्राफी केंद्रों के नॉर्म्स के अनुरूप निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में कोविड डेडिकेटेड व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
इस दौरान पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक महेंद्र सिंह चारण, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया तथा मारवाड़ अस्पताल के निदेशक अनिल जुनेजा मौजूद रहे।