बीकानेर। नोखा तहसील के पांचू में एक युवक ने पांच साल पहले 12 साल की लड़की का अपहरण किया और उसे सूने खेत में ले जाकर अश्लीलता की। पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिंह नागर ने उसे दोषी माना और चार के सश्रम कारावास व 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पांच साल पहले पांचु में 12 साल की लड़की दुकान से धागे की गट्टी लेने के लिए गई थी। रास्ते में विजय उर्फ बृजलाल आचार्य उसे उठा ले गया और सूने खेत में ले जाकर अश्लील छेड़छाड़ की। लड़की ने शोर मचाया तो उसे छोड़कर भाग गया।
पीडि़ता के पिता ने 24 जनवरी, 16 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने पीडि़ता को प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है।
कोर्ट ने कहा-अपराध गंभीर है, समुचित सजा नहीं दी तो अन्याय और अपराधी प्रोत्साहित होंगे अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि वह युवा है और पूर्व में किसी अपराध में दोषी भी नहीं है। यह उसका पहला अपराध है। भविष्य को देखते हुए अभियुक्त को भुगती सजा पर छोड़ा जाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि समाज में नाबालिग बालिकाओं पर यौन अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
इससे उनकी अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट हो गया है। 12 साल की लड़की से यौन अपराध गंभीर है। इससे समाज की अन्त:चेतना व सामाजिक शांति प्रभावित होती है। समुचित सजा का अभाव अन्याय और अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा। कोर्ट ने कोई रियायत नहीं बरती।