हनुमानगढ़। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (संख्या एक) के न्यायाधीश पलविंद्र सिंह ने चालक को चाकू मारकर कार लूटने के मामले में आरोपी सर जीतसिंह उर्फ शम्मी व धर्मेंद्रकुमार उर्फ टाटा को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल ने बताया कि अबोहर के टैक्सी चालक कमलेश कुमार ने जंक्शन पुलिस थाना में 19 जून 2009 को मामला दर्ज करवाया था कि सर जीतसिंह उर्फ शम्मी निवासी चक 2 पीएस घमूड़वाली हाल निवासी बसंती चौक श्रीगंगानगर व धर्मेंद्र कुमार उर्फ टाटा निवासी वार्ड 15 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने अबोहर टैक्सी स्टैंड से हनुमानगढ़ आने के लिए उसकी टैक्सी किराए पर की थी। हनुमानगढ़ रीको क्षेत्र में पहुंचने पर दोनों आरोपियों ने कार चालक को पेशाब करने के बहाने गाड़ी रोक कर नीचे उतार कर चाकू से गंभीर घायल कर दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। घायल चालक को पुलिस ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया था। पुलिस ने जा ंच के बाद दोनों आरोपियों को के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल ने बताया कि घमूड़वाली पुलिस थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करने के आरोप में सर जीतसिंह उर्फ शम्मी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने कबूला था कि उसने व उसके दोस्त धर्मेंद्र कुमार उर्फ टाटा ने मिलकर 19 जून 2009 को हनुमानगढ़ में चालक को घायल करके इंडिका कार लूटी थी, जिसे बाद उक्त कार को घड़साना निवासी मनदीपसिंह को बेच दी है। इस खुलासे के बाद जंक्शन पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई थी।