ग्राम चकगर्बी और करमीसर के खसरों में बिना अनुमति काटी गई 25 अवैध काॅलोनियां चिन्हित
बीकानेर, 2 जुलाई। बीकानेर तहसील के शहरी क्षेत्र में सर्वे के दौरान के कृषि भूमियों पर खातेदारों द्वारा अवैध काॅलोनी काटे जाने के संबंध में चकगर्बी एवं करमीसर के हल्का पटवारी द्वारा बिना अनुमति के कृषि भूमि का भू-रूपान्तरण करवाये, कृषि भूमि का अकृषि कार्य चिन्हीकरण किया गया है।
तहसीलदार (राजस्व) सुमन शर्मा ने बताया कि बीकाणा नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 556, 557, 1288/159 में, आपणी सिटी ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1370/159,1445/159,1296/159 में, जयश्री बालाजी काॅलोनी गांव चकगर्बी में खसरा नम्बर 1288/159 में, राजावत एन्क्लेव ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 673 में,अमनविहार ग्राम चकगर्बी के 1415/159,1423/159, 824/159,1312/159,1348/159,1368/159 1331/159 में, महाराणा प्रताप एन्क्लेव ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 2368 व 159 में, मरूघर एन्कलेव ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1331/159 में, सच्चियाय नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1299/159,1229/159,1292/159 में, जगदम्बा नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1223/159 का चिन्हीकरण किया गया है।
इसी प्रकार से नागणा राय नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1428/159 में, एकता नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 578/1,578/3 में, तुलसी विहार ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 670, 674,640,641 में, महेश नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 572 में, जवाहर ग्रीन ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1414/159 में, शिवपुरम ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 626 में, मातेश्वरी नगरी ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1223/159 में, सुन्दर विहार ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 1281/159,1084/159, 1122/159,1459/159,1454/159,1455/159 560,561 में, जे.बी.नगर चकगर्बी के खसरा नम्बर 619,624,625,628 में, महावीर नगर ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 639,579 में चिन्हित की गई है।
उन्होंने बतायास कि ज्योति विहार ग्राम करमीसर के खसरा नम्बर 49/23 में, गंगा विहार गांव करमीसर के खसरा नम्बर 49/24, 49/34, 49/35 में, गणेशपुरम गंाव करमीसर के खसरा नम्बर 49/82 में, धीरज नगर गांव करमीसर के खसरा नम्बर 49/92, 49/93 में, विघाघर नगर ग्राम करमीसर के खसरा नम्बर 49/94, 49/95/9 में तथा गुरूनानक नगर ग्राम करमीसर के खसरा नम्बर 49/96, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 90, 91, 92, 93/2 में काटी गई है, जिसे चिन्हित किया गया है।
राजस्व तहसीलदार ने बताया कि उपरोक्त खातेदारान को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत जरिए नोटिस इतला दी गई है कि 10 जुलाई 2021 को कार्यालय समय सुबह 11.00 बजे अदालतन हाजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर दरख्वास्त जाहिर करों वर्ना दरख्वास्त मजकुरा एक तरफा सुनी मानकर फैसला किया जायेगा।