बीकानेर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राजस्थान सरकार सख्त हो चुकी है। इसके लिए अब सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत् 3 मई की गाईडलाइन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही नियमों को और सख्त कर दिया गया है। इस बार इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, बैंड वादकों को इस संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। अब यदि दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यदि कोई बिना जरूरी काम के सड़क पर दिखाई देता है तो उसका मौके पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। साथा ही सभी ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजारों को बंद रखा जाएगा। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
आम जरूरत की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 रहेगा।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
किसानों के जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी।
मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और रेस्त्रां खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी रात 8 बजे तक की जा सकेगी।
फल सब्ज के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है।
डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
मेडिकल स्टोर, मेकिडल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
सभी खेल मैदान और सार्वजनिक गार्डन अब सुबह 5 बजे से11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।
इस दौरान टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को छूट होगी और वे टीकाकरण केंद्र तक आ जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र साथ रखना होगा।
इन्हें अनुमति
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
सभी अस्पताल, वैटरीनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी।
राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
सेवाएं, जिन्हें होगी अनुमति
दूरसंचार, आईटी, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा आईटी आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दापेहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल लें सकेंगे – पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।
इन पर पूरी तरह पाबंदी
सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मनोरजन पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम, बंद रहेंगे।
पूरे राज्य में श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग बंद रहेेंगे।
परिवहन व्यवस्था
सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50 फीसदी यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी गई है। निजी और रोडवेज की बसें चल सकेंगी। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक
मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक रहेगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन में यात्रा करने पर 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे। सामान्य मामलों में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर रोक रहेगी।
शादियों को लेकर बड़ा फैसला
शादी के लिए पहले की तरह ही तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है। शादी में केवल 31 मेहमानों को अनुमति रहेगी। शादियों पर सख्ती,शादी में 31 से ज्यादा लोग होने पर 1 लाख जुर्माना, मेहमानों की लिस्ट पहले एसडीएम को भेजनी होगी। इसके अलावा अन्य कोई मेहमान नहीं आ सकेंगे। नई गाइडलाइन में शादियों पर सख्ती की गई है। शादी में 31 से ज्यादा मेहमान होने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम को बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। शादी समारोह की ईमेल के जरिए पहले सूचना एसडीएम को देनी होगी। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा करना होगा।