जयपुर। राजस्थान सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें खोलने की अनुमति थी, वे आगे भी जारी रहेंगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल-सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा है। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को सात बजे तक ही अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी।
घबराएं नहीं , आपकी जरूरत की चीजों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी
15 दिन तक चलने वाले लॉकडाउन में खाने-पीने और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। फल, सब्जी, किराना, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। राशन की दुकानें सातों दिन खुलेंगी।
फैक्ट्रीज में काम जारी रहेगा, गांवों में नरेगा के काम भी चलेंगे
कारखानों, सभी तरह की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा। गांवों में नरेगा के काम जारी रहेंगे, नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा।
ये बंद रहेंगे
- बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे
- मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
- सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगे।
- सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी।
- किसी भी तरह के मेला, जुलूस पर भी रोक रहेगी।
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे।
इन पर लागू नहीं होगा 15 दिन का कर्फ्यू :
- आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग खुलेंगे
- जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड कन्ट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं. सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य,परिवार कल्याण , चिकित्सा संबंधी दफ्तर खुलेंगे ।
- केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे, इनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा
- बस स्टैंड,रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी ।
- राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने-जाने की छूट रहेगी
- सभी सरकारी और निजी अस्पताल और लैब, उनसे जुड़े सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरह के स्टाफ और सेवाओं को अनुमति ।
- खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल- सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी,जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा है
- सब्जियां, फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा,ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के जरिए शाम 7 बजे तक अनुमति होगी, शाम 7 बजे बाद स्ट्रीट वेंडर्स को भी अनुमति नहीं होगी।
- अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी ।
- किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ जा सकेंगे, मंडी से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा, किसानों को आते वक्त माल का सत्यापन और जाते वक्त बिक्री रसीदें या बिल दिखाना अनिवार्य होगा।
- सरकारी राशन (पीडीएस) की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर दिन खुली रहेंगी
- 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोराना वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने की अनुमति होगी, आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
- अखबार बांटने के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी
- शादी समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी
- पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी
- मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
- टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी
- बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे, बैंक-बीमाकर्मियों को आईडी कार्ड साथ रखना होगा
- भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण की अनुमति होगी
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेन्ट्स को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी, रेसटोरेंट और मिठाई की दुकानों में केवल टेक अवे की अनुमति
- इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम रात 8 बजे तक हो सकेगा
- मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी, मनरेगा के काम जारी रहेंगे
- पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होल सेल ऑउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
- निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी
- सभी उद्योग और निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में काम करने की अनुमति होगी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करने को कहा है।