बीकानेर। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने एक आदेश बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव (जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य) हेतु मतदान अधिकारियों एवं चुनाव में ड्यूटी में नियुक्त समस्त कार्मिकों को मतदान के पश्चात सामग्री संग्रहण हेतु देर रात्रि तक कार्य करने के कारण दूसरे दिन मूल पद स्थापन स्थान पर कई बार विलंब से पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में मतदान दिवस को मध्य रात्रि 12:00 बजे के पश्चात मतदान कार्य में लगे कार्मिकों को अगले दिन का अवकाश नहीं काटा जायेगा। उसे चुनाव संबंधी ड्यूटी पर ही माना जाएगा , परंतु उक्त दिवस को कोई यात्रा/ विराम भत्ता देय नहीं होगा।
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