बीकानेर। तहसील कोलायत के हदां ग्राम स्थित उचित मूल्य दुकानदार नारायण सिह एफ.पी.एस. कोड 2737 का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी, कोलायत की रिपोर्ट में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभिन्न अनियमितताएं बरते जाने पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किए जाने की कार्यवाही की गई। निलम्बन की कार्यवाही राजस्थान राज्य खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार की शर्त संख्या 1.5 तथा 08 का उल्लंघन करने पर की गई है।
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