बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चैधरी ने रविवार को एक आदेश जारी कर शहर के 6 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
चैधरी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुछ एरिया में कोरोना पाॅजिटिव रोगी पाये जाने पर धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि थाना गंगाशहर के अंतर्गत सेठिया मोहल्ला भीनासर में मकान कन्हैया लाल सेठिया से मकान रेखचंद रैगर-मकान मोहन लाल सेठिया से सोहन लाल रैगर तक के क्षेत्र में, गोपेश्वर महादेव मंदिर के पीछे खाली बाड़ा अजमल हुसैन से मकान शौकत अली तक के क्षेत्र में, गंगाशहर चोपड़ा बाड़ी बद्री भैरव मंदिर के पास मकान फुसराज सोनी से मकान राजकुमार सोनी-मकान नंदू जाट से मकान रामचंद्र तक के क्षेत्र में, उदयरामसर में यादवों का मोहल्ला मकान ओम प्रकाश यादव से खाली बाड़ा ओम प्रकाश तक-मकान सतुसिंह से मकान महेन्द्र सिंह यादव व मकान रामसिंह यादव तक के क्षेत्र में, चैधरी कॉलोनी रिद्धि सिद्धि नगर तेजाजी मंदिर के पास मकान हेमन्त चैधरी से मकान जगदीश चैधरी-मकान धर्माराम जाट से खाली बाड़ा धर्माराम जाट तक के क्षेत्र में, शिवा बस्ती गंगाशहर में नानेश मारबल गली आम मकान भगवती देवी राजपूत से मकान रतना राम कुम्हार तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसी प्रकार से जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना अंतर्गत शिव काॅलोनी की गली नम्बर 6 में मकान महेन्द्र सिंह एएसआई से मकान रणजीत सिंह राठौड़- मकान गिरधारी सिंह से मकान अमित के घर के आगे तक के क्षेत्र में, अंबेडकर कॉलोनी गली नंबर 3 में मकान गोरधन बिश्नोई से मकान पीरदान चारण- मकान महेश नाई से मकान महेन्द्र नाई तक के क्षेत्र में, पवनपुरी बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे मकान ए-38 से मकान कालूराम सुथार- मकान नरेन्द्र सिंह राजपूत से मकान लक्ष्मीकान्त पंजाबी तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
थाना नयाशहर के अन्तर्गत मुक्ता प्रसाद सेक्टर नंबर 2 में उत्तर दिशा मकान रास्वरूप वकील से दक्षिण दिशा आर पी यादव गली आमतक के क्षेत्र में, सब्जी मंडी पूगल रोड के सामने के क्षेत्र में उत्तर दिशा मकान मोहन भाटी से दक्षिण दिशा मकान कालू राम कुम्हार तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद नगर सेक्टर नंबर 6 में पूर्व दिशा मकान 6/277 अशोक कुमार से पश्चिम दिशा 6/278 तक की गली आम तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद नगर सेक्टर नंबर 4 में उत्तर दिशा मकान गोविन्द सिंह से दक्षिण दिशा मकान आजमदारा के मध्य गली आम तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास कॉलोनी ब्लॉक डी में पूर्व दिशा मकान श्याम सुन्दर स्वामी से पश्चिम दिशा मंदिर हनुमान जी तक के गली क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास नगर द्वितीय- एफ 642 में उत्तर दिशा में मकान शंकर सुथार से दक्षिण दिशा में मकान मनोज सुथार तक गली आम तक क्षेत्र में, सर्वोदय बस्ती ओडो का श्मशान घाट की गली में पूर्व दिशा मकान कालू गुजर से पश्चिम दिशा मकान फारूखा खोखर तक की गली तक में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
थाना सदर अन्तर्गत रथखाना कॉलोनी में मकान गोरधन सिंह से लक्ष्मीदेवी होमियापैथिक डिस्पेंसरी तक के क्षेत्र में, बीदासर हाउस तीर्थभ सर्किल पर बीदासर हाउस व बीदासर हाउस में संचालित दुकाने/ट्रेवल्स कार्यालय तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है
इसी प्रकार से बीछवाल थाना अन्तर्गत समता नगर पार्क सेक्टर एच में मकान नरेन्द्र भारद्वाज एच-2 से मकान अनिल शर्मा एच-16 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
कोटगेट थाना के अंतर्गत नव लखा रामदेव तेल मिल रानी बाजार में मोहन मिष्ठान भण्डार से कोठारी पैलेस तक के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।