एडीएम सिटी ने जारी किए आदेश
बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी ने नयाशहर थाना अंतर्गत उधोदास जी की गली, मोहता चैक के क्षेत्र में पूर्व दिशा में दुकान श्रीलाल दम्माणी से पश्चिम दिशा में मकान नवरतन जोशी तक की बंद गली आम तक के क्षेत्र में, पीर साहब वाली गली, दाउजी मंदिर के पास के क्षेत्र में उतर दिशा में दुकान अग्रवाल बर्तन भण्डार से पश्चिम दिशा में मकान अब्दुल रजाक तक गली आम तक के क्षेत्र में, बारह गुवाड़ के क्षेत्र में उतर दिशा में मकान चन्द्र शेखर ओझा से दक्षिण दिशा में चक्की सन्तोष शर्मा के मध्य गली आम एवं बारह गुवाड़ का चैक के क्षेत्र में, प्रताप बस्ती के क्षेत्र में भारत मार्बल के पास धन्नू खां की पट्टी पेडा वाली गली में पूर्व दिशा में भारत मार्बल से शौकत अली का बड़ा-पश्चिम दिशा की गली आम तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसी प्रकार से जेएनवीसी के अंतर्गत पटेल नगर के क्षेत्र में मकान रतन सिंह निर्वाण से मालवीय पब्लिक सै. स्कूल के पास चारदीवारी प्लाॅट तक (हरियाणा भवन के सामने) के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई हैं।
थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत तेलीवाड़ा क्षेत्र में लखाणी फ्लोर मील से मकान हाजी बाबू खां तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।