बीकानेर। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है। जिलेभर में पतंगबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी है। कलक्टर कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम-1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है,जिसमे पतंग व मांझे का निर्माण, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
Related Posts
आज इस इलाके में चला निगम का पीला पंजा, देखे वीडियो
बीकानेर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन के निर्देशानुसार गंगाशहर अस्पताल के आगे और पीछे…
‘अन्नाराम सुदामा की राजस्थानी साहित्य को देन’ संगोष्ठी आयोजित
अन्नाराम सुदामा आधुनिक राजस्थानी साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र बीकानेर। अन्नाराम सुदामा आधुनिक राजस्थानी साहित्य के…
धनतेरस पर बाजार हुआ गुलजार, जमकर खरीददारी
बीकानेर। जिले भर में धनतेरस का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा…
