बीकानेर। कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब बीकानेर सहित प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी किए है। थूक, पान एवं अन्य चबाने वाले तम्बाकू को लेकर आदेश जारी किए गए है। किसी भी सार्वजनिक स्थान या संस्थान में थूका गया पीक तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी।
Related Posts
सिंथेसिस के विद्यार्थियों का वीआइटीईईई में सुयश
बीकानेर। पुरानी शिवबाड़ी रोड स्थित सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के निदेशक मनोज कुमार बजाज ने बताया कि…
अवैध डेयरियां बंद हों, असहाय पशुओं की समस्या का समाधान करें : गौतम
बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने शहर में चल रही अवैध डेयरियों व असहाय…
खुली जेल से बंदी हुआ फरार,हत्या के मामले में काट रहा था सजा
देवेन्द्रवाणी न्यूज,बीकानेर। हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे एक किसान को खुली…
