बीकानेर। कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब बीकानेर सहित प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी किए है। थूक, पान एवं अन्य चबाने वाले तम्बाकू को लेकर आदेश जारी किए गए है। किसी भी सार्वजनिक स्थान या संस्थान में थूका गया पीक तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी।
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