जयपुर। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस वसूल नहीं कर सकेंगे. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है. शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से फीस वसूली नहीं की जा सकेगी. सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिली है. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान स्कूलों को अपने स्?टाफ को वेतन भी देना होगा.
स्टाफ को पूरी सैलेरी देनी होगी
शिक्षा राज्यमंत्री डोटासरा ने कहा कि यदि स्कूल संचालक फीस मांगते या दबाव बनाते हुए पाए गए, तो मामले में कार्रवाई की जाएगी. शिक्षामंत्री ने कहा कि जब तक मामले की समीक्षा नहीं की जाती, तब तक फीस वसूली नहीं की जा सकेगी. वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अपने स्टाफ को पूरी सैलरी देनी होगी. कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
अभिभावकों की मांग पर अमल
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कई अभिभावकों ने इस समस्या को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उठाया था. अभिभावकों की शिकायत थी कि निजी स्कूलों ने 1 अप्रैल को ही फीस जमा कराने के मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं. कई स्कूलों ने तो रिमांडर भी भेजे हैं. अभिभावकों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान फीस देना बेहद मुश्किल है. सरकार जब ईएमआई समेत अन्य चीजों में राहत दे रही है, तो निजी स्कूल कैसे फीस मांग सकते हैं.
निजी स्कूल संचालकों ने दी थी यह दलील
इस पर कई निजी स्कूल संचालकों ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा था कि वह फीस के जरिए ही अपने स्टाफ को वेतन दे सकेंगे. कई राज्यों ने पूर्व में ही लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं वसूलने का आदेश लागू कर दिया था. राजस्थान में अभिभावकों की इस मांग पर गौर करते हुए शिक्षा विभाग ने इस दिशा में अब कदम उठाया है. इससे अब अभिभावकों की अब चिंता दूर हुई है.