बीकानेर। जिला कलक्टर ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर पान की पीक थूकना अब आम आदमी को महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पाए जाने वाले व्यक्ति पर 200 का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि पान की पीक सहित अन्य गंदगी न फैले, इसके लिए अधिकारी मुख्य मार्गों पर तो निगरानी रखेंगे ही, साथ ही अभय कमांड से भी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

अभय कमांड पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से फोटो प्राप्त होने के आधार पर व्यक्ति को चिन्हित कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर यह भी सुनिश्चित करें कि पशुपालक पशुओं का अपशिष्ट सड़कों पर नहीं फैंके। अगर पशुपालक द्वारा ऐसा किया जाता है, तो पशुपालक को एक बार में 5 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा।

सरकारी भवन पर पोस्टर चिपकाया तो 2 हजार रूपये जुर्माना – सरकारी भवनों, चैराहों एवं शहर की चारदीवारी व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने व बैनर लगाने वाले संस्थान के मालिकों अथवा यह कृत्य करते हुए पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक कृत्य पर 2 हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति अथवा कार्यकारी एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट किया गया तो 5 हजार रूपये प्रतिफीट के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा, साथ ही अगर मकान के गंदे पानी की निकासी आम रास्ते पर होते हुए पाया गया तो मकान मालिक पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।