धारा 144

विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक धारा 144 लागू रहेगी

बीकानेर।  जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्टेट डॉ.एन.के.गुप्ता ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए है। आदेशानुसार इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत,द्वेष या दुष्प्रचार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के हेतु सार्वजनिक स्थल पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।
आदेश में बताया गया है कि मतदान दिवस 7 दिसम्बर के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा।
मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक ले जाने व वापस ले जाने (दिव्यांग मतदाताओं को छोडकर) पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, (बी.एन./एम.एल.गन, राइफल्स,धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातु के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण नहीं कर सकेगा ना ही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा। आदेश में बताया कि चुनाव परिणाम के पश्चात सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विजय जुलुस पर प्रतिबंध रहेगा।