बीकानेर। बीकानेर के समीप महाजन फायरिंग रेंज मामले के दो आरोपियों ने आज प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों को 18 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है, वहीं इस मामले में अब 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी रुरुक्क पर यहां जमीन खरीद का आरोप है। महाजन फायरिंग रेंज मामले में इन दिनों जहां रॉबर्ट वाड्रा ईडी के राडार पर है, वहीं इस मामले में आरोपी तत्कालीन नायब तहसीलदार फकीर मोहम्मद और रणजीत सिंह ने आज श्वष्ठ की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया। इसके साथ ही फकीर मोहम्मद की ओर से आज जमानत याचिका भी पेश की गई, जिसका ईडी के लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने विरोध किया। इस पर ईडी की विशेष अदालत में जज नरेन्द्र कुमार शर्मा ने याचिका को खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को 18 मार्च तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी रुरुक्क पर यहां जमीन खरीद का आरोप है। इस मामले में जहां कोर्ट ने दो आरोपियों को जेल भेजा है, वहीं अभियुक्त किशोर सिंह को मृत्यु होने के कारण आरोप मुक्त किया है। जज नरेन्द्र कुमार शर्मा ने आदेश देते हुए कहा कि बीकानेर के पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया जाए और पुलिस महानिदेशक को इस पत्र की प्रति भेजें। इसके साथ ही ईडी की विशेष अदालत ने महाजन फायरिंग रेंज प्रकरण में लापरवाही के लिए पुलिस को भी फटकार लगाई और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की।