जयपुर: 30 साल बाद केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होने जा रहा है. इसके विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, दुर्घटनाओं को कम करने और आमजन को जागरूक करने के लिए विभिन्न मामलों में जुर्माना राशि 10 गुना तक बढ़ाई जा रही है. केन्द्र में दूसरी बार भाजपा सरकार आते ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल संशोधित बिल पास होने से रह गए मोटर व्हीकल एक्ट में वापस से बदलाव शुरू कर दिया है. मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में 30 साल बाद संशोधन किया जा रहा है. पूर्व में राज्य सभा में बीजेपी का बहुमत नहीं होने पर यह बिल पास नहीं हो पाया था.

अब सरकार ने इस बिल में आंशिक संशोधन करके वापस से कैबिनेट में पास कर दिया है. कैबिनेट के बाद यह बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा से पास होगा. इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. इस बिल के पास होने पर ट्रैफिक नियमों सम्बंधी सामान्य नियम तोडऩे पर पहले जो जुर्माना 300 रुपए लगता था, अब यह बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगा. यात्री वाहनों में अब क्षमता से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो 200 रुपए प्रति यात्री जुर्माना लगेगा. वाहन को खाली करना होगा और अतिरिक्त यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था करनी होगी. इसी प्रकार बिना परमिट वाहन पाए जाने पर जुर्माना 10 हजार रुपए लगेगा.

आरटीओ उडऩ दस्ता ये जुर्माना ले सकेगा. इस प्रस्ताव में बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5 हजार रुपए जुर्माना और तीन माह की सजा का प्रावधान किया जाएगा.
भारी वाहनों के ओवरलोड वाहन होने पर पहले न्यूनतम 2000 और प्रतिटन 1000 रुपए जुर्माना लगता था. नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसे बढ़ाकर 20,000 न्यूनतम जुर्माना और प्रतिटन 2 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा. वाहन को ऑफलोड करने की राशि अब वाहन मालिक से वसूली जाएगी. यात्री वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर अब 200 रुपए प्रति यात्री जुर्माना लगेगा.

ये बदलाव भी महत्वपूर्ण होंगे
ऑटो रिक्शा चालक के जाने से मना करने पर 200 से बढ़ाकर 500 रुपए जुर्माना किया। ट्रैफिक-परिवहन के इशारा करने पर भी वाहन नहीं रोकने पर 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए जुर्माना। बिना लाइसेंस ड्राइवर को मालिक की तरफ से वाहन देने पर 1000 से बढ़ाकर 5000 जुर्माना। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 के बजाय 5000 रुपए जुर्माना और 3 माह की सजा। लाइसेंस एक्सपायर और निलंबन पर वाहन चलाने पाए जाने पर 500 से बढ़ाकर 10000 किया जुर्माना। वाहन में बिना अनुमति से अल्ट्रेशन करने पर डीलर पर जुर्माना 5000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। वाहन ओवरसाइज होने पर फिटनेस देने पर फिटनेस सेंटर और परिवहन निरीक्षक पर 5000 रुपए जुर्माना।
संशोधित मोटर व्हीकल बिल यदि लागू हो जाता है तो वाहनों में टैक्नालॉजी का अधिक उपयोग होगा. केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वाहनों की जांच में पादर्शिता आएगी. जुर्माना बढऩे से लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक होंगे. इससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी.